गौरव मेडतवाल
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में दिनांक 27.10.2025 को मतदाता सूचिgoयों के विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अन्तर्गत दिनांक 04.11.2025 से दिनांक 11.12.2025 तक गणना चरण के दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण का कार्य सम्पन्न किया गया है। गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ (169) में कुल मतदाताओं की संख्या 275629 थी, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। विधानसभा क्षेत्र में गणना चरण के दौरान कुल 244191 मतदाताओं द्वारा अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए गए हैं, जिनका नाम दिनांक 16.12.2025 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर दिया गया है।
गणना चरण के दौरान दिनांक 07.12.2025 से 11.12.2025 तक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ एवं विधानसभा स्तरीय समस्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेण्ट (बीएलए-1 एवं बीएलए-2) के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथ क्षेत्र में अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची मय उनके कारण बीएलओ द्वारा बूथ लेवल एजेण्ट को उपलब्ध कराई गई, जिससे वे इस सूची का अवलोकन कर गणना प्रपत्रों की अप्राप्ति का कारण जान सकें तथा इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो, सुधारात्मक कार्यवाही कर सकें। इन बैठकों का बैठक कार्यवाही विवरण तथा अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची मय कारण निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जिसका लिंक https://election.rajasthan.gov.in/ASD_SIR_2026/ASD_List_EPIC_District.html?district-26 है।
गणना चरण के दौरान कुल 31428 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे, जिनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाईट www.election.rajasthan.gov.in पर Accessible format में उपलब्ध है। उपरोक्त अप्राप्त गणना प्रपत्रों में मृत 5875 स्थायी रूप से स्थानान्तरित 18818 अनुपस्थित 4892 मतदाता सूची में एकाधिक स्थान पर पंजीकृत 1674 तथा अन्य 179 हैं। यह सूची मंतदान केन्द्र/ग्राम पंचायत मुख्यालय/नगरीय निकाय कार्यालय में भी चस्पा की गई, ताकि यह आमजन/नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहे।
नवीन मतदाता पंजीकरण के संबंध में बताया गया कि मतदाताओं के पंजीकरण हेतु 907 फॉर्म 6 ऑनलाइन तथा 625 फॉर्म-6 ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनका नाम विहित प्रक्रिया के पश्चात मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। फॉर्म-6 प्राप्त किए जाने का कार्य इस अवधि में भी सतत रूप से जारी रहेगा। आमजन अपना फॉर्म-6 ऑनलाइन वोटर हैल्पलाइन एप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल से भी भर सकते हैं अथवा बीएलओ को भी फॉर्म 6 मय घोषणा पत्र भरकर दे सकते हैं। जो व्यक्ति दिनांक 1.4.2026, 1.7.2026 अथवा 1.10.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
आयोग के निर्देशानुसार इस संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें राजनैतिक दलों के निम्न प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया-1 श्री रतन लाल जाट, आरएलपी,
2 श्री प्रमोद सिसोदिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस
3 श्री भरत चाष्टा, आम आदमी पार्टी।
4 श्री रतन लाल सालवी, बहुजन समाज पार्टी।
5 श्री रतन लाल गाडरी, बीजेपी।
6 श्री रमेश कुमार दशोरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
7 श्री हरीश ईनाणी, बीजेपी
8 श्री विक्रम जाट, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
प्रारूप मतदाता सूची की दो प्रतियाँ (एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। उन्हें प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्तियों तथा नव मतदाता पंजीकरण हेतु फॉर्म-6 गय घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। घोषणा पत्र द्वारा आवेदक स्वयं अथवा उनके माता पिता के नाम की गत गहन पुनरीक्षण से मैपिंग की जाती है।
इसी के साथ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा हेतु 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का भी मुर्नगठन किया गया। पूर्व में विधानसभा क्षेत्र में 277 मतदान केन्द्र थे, जिनका पुनर्गठन / सुव्यवस्थीकरण कर 32 नवीन मतदान केन्द्र सृजित हुए हैं और वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र में 309 मतदान केन्द्र हो गये हैं। इस प्रकार विधानसभा क्षेत्र में 1200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केंद्र शेष नहीं है।
आयोग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 16.12.2025 से 15.01.2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किये जाएंगे। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11 बी में तैयार की जावेगी और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की जावेगी। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपतियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से साझा करेंगे।
ईआरओ/एईआरओ के निर्णय के विरूद्ध 15 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी "जिला मजिस्ट्रेट" को की जा सकती है तथा इस अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अगले 30 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" को अपील की जा सकेगी।
इसके पश्चात आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक 14.02.2025 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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